Agency: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने रीजनल ऑफिसेज को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का निपटान करने का निर्देश जारी किया है। यह जानकारी संसद को दी गई है। लेबर मिनिस्टर बंडारू दात्तात्रेय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को जानकारी दी।
जारी किए निर्देश
ईपीएफओ के द्वारा अपने सभी रीजनल ऑफिसेज को निर्देश जारी किया गया है कि ईपीएफ योजनाएं 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 के सदस्यों को रिटायरमेंट के दिन ही भविष्य निधि और पेंशन का भुगतान करें।
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30 दिनों की डेडलाइन
मंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी के निपटान के संदर्भ में ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के अनुसार जिस व्यक्ति को जिस तिथि से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, नियोक्ता को उसके 30 दिनों के अंदर उस राशि का इंतजाम करना होगा। देश में करीब 48।85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता है।
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